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मदरसा बोर्ड की सभी डिग्रियां असंवैधानिक

 

सांसद निशिकांत दुबे का विवादित बयान

मदरसा बोर्ड के द्वारा स्नातक,स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की डिग्री असंवैधानिक है


गोड्डा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने फिर से एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मदरसा बोर्ड के द्वारा स्नातक,स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की डिग्री असंवैधानिक है। ऐसा पहली बार नहीं है कि उन्होंने एक ख़ास समुदाय को टारगेट करते विवादित बयान दिया है। वह आए दिन इस तरह के बयान देते रहते हैं। ऐसा उन्होंने तब कहा है जब 05 मई 2024 को ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ शब्दों में मदरसों की पढ़ाई को संवैधानिक क़रार दिया है। दरअसल  सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐसे नज़र अंदाज़ करना उनकी आदत सी हो गई है।  वह आए दिन ऐसे ही मुद्दों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को सही क़रार दे दिया है उसके बाद झारखण्ड राज्य में भाजपा नेता द्वारा इस तरह का बयान देना कहीं न कहीं चुनाव पर असर दाल सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने चुनाव पर असर डालने के लिए ही इस तरह का बयान दिया हो

 

05 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट में यूपी मदरसा एक्ट पर कुछ अहम बातें

यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मान्यता मिली

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया

मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को मान्यता मिली

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को SC ने खारिज किया


क्या है पूरा मामला ?

दर असल इलाहबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च को यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक क़रार दिया था। उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।

अंशुमान सिंह राठौड़ नामक व्यक्ति ने मदरसा बोर्ड कानून को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. राठौड़ ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी. इसी पर हाईकोर्ट ने 22 मार्च को फैसला सुनाया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 'असंवैधानिक' है।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई और अब अंतिम फैसला सुनाते हुए मदरसा एक्ट को संवैधानिक घोषित किया है।


सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?

यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 संवैधानिक

यूपी मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं

यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से सही

इन सब बातों से ये साफ़ ज़ाहिर होता है की कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को सही बताया।

और ठीक उसके एक दिन के बाद झारखण्ड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मदरसा बोर्ड के द्वारा स्नातक,स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की डिग्री को असंवैधानिक बताया है। 

 

सांसद निशिकांत दुबे ने क्या कहा ?

गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आलिम,फाजिल और कालिम मदरसा डिग्रीधारी लोगों को भाजपा सरकार झारखंड में बनते ही नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। अब लगभग 50 हज़ार झारखंड के युवाओं को अलग से नौकरी मिलेगी ।मदरसा के द्वारा स्नातक,स्नातकोत्तर व डॉक्टरेट की डिग्री असंवैधानिक है

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